
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तांडव के अभिनेताओं और निर्माताओं को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर की मुख्य भूमिका वाले तांडव वेब सीरीज के मेकर्स और अभिनेताओं को कुछ दृश्यों को लेकर देश में काफी विरोध का सामना करना पड़ा है और कई जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।
Published: undefined
अमेजन प्राइम की तांडव वेब सीरीज के अभिनेताओं और निमार्ताओं के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफआईआर पर रोक लगाने के लिए किसी भी तरह का आदेश पारित करने में अपनी असहमति व्यक्त की। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इन मामलों को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालयों में जाना चाहिए।
Published: undefined
तांडव के निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने अर्नब गोस्वामी मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए इस केस में राहत मांगी। लूथरा ने तर्क दिया कि वेब श्रृंखला के निर्देशक को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "क्या इस तरह से देश में स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए और देश भर में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।" इश पर पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह प्रतिबंधों के अधीन है।
Published: undefined
वहीं फली एस नरीमन ने कहा कि निर्माताओं द्वारा माफी मांग ली गई है और इसके बावजूद छह राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इस पर न्यायमूर्ति भूषण ने जवाब दिया, "आप चाहते हैं कि एफआईआर को खत्म कर दिया जाए, फिर आप उच्च न्यायालयों से संपर्क क्यों नहीं कर सकते?"
नरीमन ने कहा कि वेब सीरीज निर्माताओं ने आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है और अभी भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि अगर माफी दी गई है तो पुलिस भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
Published: undefined
Google न्यूज़, व्हाट्सएप, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined