निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा।
उसने यह भी कहा कि वैधानिक व्यवस्था के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों के नामों की कोई अलग सूची तैयार करना या उनके साथ ऐसी कोई सूची साझा करना या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को भी मसौदा सूची में शामिल नहीं करने के कारणों को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है।
Published: undefined
निर्वाचन आयोग ने बिहार में बहुप्रतीक्षित मसौदा मतदाता सूची जारी करने के कुछ दिन बाद शनिवार को उच्चतम न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया।
संबंधित सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं लेकिन 65 लाख से अधिक नामों को हटा दिया गया है। सूची से हटाए गए व्यक्तियों के बारे में आयोग ने दावा किया था कि संबंधित व्यक्तियों में से अधिकतर या तो मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं।
Published: undefined
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ता के एक आवेदन पर भी अपना जवाब दाखिल किया। इस आवेदन में उसे लगभग 65 लाख उन मतदाताओं के नामों और विवरण की एक पूर्ण एवं अंतिम विधानसभा क्षेत्र और भाग/बूथवार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था, जिनके गणना फॉर्म जमा नहीं किए गए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
Published: undefined
अपने अतिरिक्त हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है और मसौदा मतदाता सूची एक अगस्त को विधिवत प्रकाशित कर दी गई है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उसने कहा कि मसौदा मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाये जाने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
Published: undefined
उसने कहा है कि मसौदा सूची से केवल यह पता चलता है कि मौजूदा मतदाताओं का विधिवत भरा हुआ गणना फार्म गणना चरण के दौरान प्राप्त हुआ है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined