
दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमिर्शल इस्तेमाल पर रोक लग गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी की है। नोटिस के मुताबिक, पाबंदी के बाद भी अगर बाइक टैक्सी सड़कों पर चले तो उनके चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस भी रद किये जा सकते हैं। इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग्स जारी रखी, तो उनके खिलाफ भी मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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नोटिस के मुताबिक, पहली बार अपराध करने पर ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर ₹10,000 का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इन परिस्थितियों में चालक को तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है।
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दिल्ली सरकार की तरफ से जारी इस चेतावनी के बाद उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए धड़ल्ले से करते हैं, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। इसी पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने यह नोटिस जारी किया है।
बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते।
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