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दिल्ली आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल और सिसोदिया को निर्देश, 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करें

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि किसी ने भी जवाब दाखिल नहीं किया है? बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या प्रतिवादियों को समय चाहिए। इस पर प्रतिवादियों ने कोर्ट से समय मांगा।

फोटोः IANS
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया से 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका का विरोध किया। वकील ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन पेश हुए।

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सीबीआई की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है। सारे रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखकर सुनवाई होनी चाहिए। निचली अदालत का आदेश न्यायपूर्ण नहीं था। एसजी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल न्याय व्यवस्था (सुनवाई कर रही जज) के साथ ही सीबीआई के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि किसी ने भी जवाब दाखिल नहीं किया है? बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या प्रतिवादियों को समय चाहिए। इस पर प्रतिवादियों ने कोर्ट से समय मांगा।

एसजी तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा, "यह अब एक चलन बन गया है। वे आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। ऐसे मुकदमेबाजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आरोपों को ही अपना पेशा बना लिया है।" केजरीवाल के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि हम बस मौका मांग रहे हैं।

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हाईकोर्ट ने कहा कि जवाब 5 अप्रैल तक हर हाल में दाखिल किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।

जस्टिस शर्मा ने आदेश में दर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। बेंच ने कहा, "मैंने यह दर्ज कर लिया है कि आपने याचिका दाखिल की है और यह भी कि आपने मुझे इस बारे में सूचित किया है।

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