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उपहार सिनेमा कांड: असनल भाइयों को बड़ा झटका, सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

उपहार सिनेमा कांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा को निलंबित कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से असनल भाइयों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की 7 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। उपहार सिनेमा कांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा को निलंबित कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

Published: 16 Feb 2022, 10:59 AM IST

3 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन्स कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी अंसल भाइयों और दिनेश चंद्र श्रहम की अपील को खारिज कर दिया था। इससे पहले 8 नवंबर 2021 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले के पांच आरोपियों को 7-7 साल की सजा के अलावा अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

Published: 16 Feb 2022, 10:59 AM IST

पिछले साल 8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत अन्य को इस मामले में दोषी करार दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी।

Published: 16 Feb 2022, 10:59 AM IST

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Published: 16 Feb 2022, 10:59 AM IST

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