दिल्ली दंगा मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इस केस में पहली सजा सुनाते हुए गुरुवार को 73 वर्षीय महिला का घर जलाने के मामले में दिनेश यादव को पांच साल की सजा सुनाया। इससे पहले जुलाई में एक शख्स को कोर्ट ने बरी कर दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में किसी को भी जेल की यह पहली सजा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई।
Published: undefined
पिछले महीने अदालत ने दिनेश यादव को धारा 143 (गैरकानूनी सभा का सदस्य), 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 457 (घर में अतिचार), 392 (डकैती), 436 के तहत दोषी ठहराया था। आगजनी) आईपीसी की धारा 149 (गैरकानूनी सभा के सदस्य को एक सामान्य अपराध का दोषी) के साथ पढ़ा था।
Published: undefined
उन्हें एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने और दंगा करने और लूट में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें एक बुजुर्ग महिला मनोरी के घर को जलाने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यादव को उनके द्वारा 8 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं।
Published: undefined
कोर्ट ने पिछले साल 3 अगस्त को यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। मुकदमे के दौरान यादव ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और बेगुनाही का दावा किया था। बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined