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चंदा चोरीः फैजाबाद के वकीलों की चेतावनी- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर केस दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि शिकायत पर अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

चंदा चोरीः फैजाबाद के वकीलों की चेतावनी- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर केस दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे
चंदा चोरीः फैजाबाद के वकीलों की चेतावनी- चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर केस दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे फाइल फोटो

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) पदाधिकारी गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।

बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में फैसला

यह फैसला बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने की। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन आरोपियों को निर्दोष बता रहे हैं। इस मामले में शनिवार को अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोवर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की।

जब तक केस दर्ज नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा

कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर से चोरी करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि एसोसिएशन की शिकायत पर अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘जब तक इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।’’

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वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ने पर कायम

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने 29 जून को हुई आम सभा की बैठक में फैसला किया था कि राम मंदिर से जुड़े मामले में आरोपियों की ओर से कोई भी अधिवक्ता मुकदमा नहीं लड़ेगा। बार ने यह भी तय किया था कि अगर कोई सदस्य आरोपियों की पैरवी करने का प्रयास करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी से सभी की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बताया कि फैजाबाद के वकीलों ने गिरफ्तार आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करने पर सहमति जताई है।

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