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झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को दी सौगात, महंगाई भत्ता 7 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239 प्रतिशत था। पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।

झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को दी सौगात, महंगाई भत्ता 7 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी
झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को दी सौगात, महंगाई भत्ता 7 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी फोटोः IANS

झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 से लेकर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि पिछले साल एक जुलाई से प्रभावी होगी।

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हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने आज कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। छठा केंद्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत आने वाले राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता सात फीसदी बढ़ाया गया है। इन्हें पूर्व में 239 फीसदी महंगाई भत्ता देय था, जो अब बढ़कर 246 फीसदी हो गया है। पंचम केंद्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों को देय महंगाई भत्ते में 12 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। उन्हें अब 443 फीसदी के बदले 455 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

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सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस वृद्धि का लाभ समान रूप से प्राप्त होगा। महंगाई भत्ते की यह वृद्धि 1 जुलाई, 2024 की तारीख से प्रभावी होगी। कैबिनेट ने राज्य में कारखानों और फैक्ट्रियों में महिला कामगारों को उनकी सहमति के आधार पर रात्रि पाली में काम करने की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। महिलाएं अब शाम सात बजे से सुबह छह बजे की अवधि तक काम कर सकेंगी। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत इससे संबंधित कारखाना संशोधन विधेयक-2024 के गठन को स्वीकृति दी है।

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इसके अलावा कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) को विशेष छूट प्रदान किया जाएगा। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लाया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य बंटवारे के बाद बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे को भी स्वीकृति प्रदान की है।

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