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कौन हैं आरोपी, गिरफ्तार हुए या नहीं? लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कल तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को यह बताने का निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी कौन हैं और उन्हें अबतक गिरफ्तार किया गया है या नहीं?

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को यह बताने का निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी कौन हैं और उन्हें अबतक गिरफ्तार किया गया है या नहीं? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि आरोपी कौन हैं, वह गिरफ्तार किए गए या नहीं?"

Published: 07 Oct 2021, 1:46 PM IST


कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि शिकायत यह है कि "आप मामले की ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं।" जैसा कि प्रसाद ने लखीमपुर खीरी की घटना को "अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं।"

पीठ ने उसे घटना में मारे गए एक व्यक्ति की मां को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि एक वकील ने पीठ को सूचित किया कि मां अपने बेटे को खोने के बाद सदमे से पीड़ित है और गंभीर स्थिति में है। पीठ ने कहा, "उसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ।"

Published: 07 Oct 2021, 1:46 PM IST

जैसा कि प्रसाद ने पीठ को बताया कि एसआईटी को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है और हिंसा की न्यायिक जांच आयोग का भी आदेश दिया गया है, शीर्ष अदालत ने उसे घटना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा, जो इस मामले की न्यायिक जांच का नेतृत्व कर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं का क्या हुआ।

पीठ ने प्रसाद से इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा और इसे शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत के दो वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले की शीर्ष अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी।

Published: 07 Oct 2021, 1:46 PM IST

अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, "उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गंभीरता के संबंध में, इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए यह माननीय न्यायालय पर निर्भर है।"

वकीलों ने दावा किया था कि हाल ही में, हिंसा देश की राजनीतिक संस्कृति बन गई है, और "हिंसा से तबाह" उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की रक्षा करने की आवश्यकता है, जो मीडिया रिपोटरें से स्पष्ट है। लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: 07 Oct 2021, 1:46 PM IST

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Published: 07 Oct 2021, 1:46 PM IST