
1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही फिलहाल जेल से बाहर आने की उसकी कोशिशों पर रोक लग गई है।
अबू सलेम का नाम देश के सबसे भयावह आतंकी हमलों में शामिल 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले से जुड़ा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। शहर के 12 अलग-अलग इलाकों को निशाना बनाया गया था। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 800 लोग घायल हुए थे। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मुंबई धमाकों की साजिश बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के मकसद से रची गई थी। जांच में अबू सलेम की भूमिका भी सामने आई और उसे इस साजिश का अहम किरदार माना गया।
आरोप था कि सलेम हमले की योजना से जुड़ा हुआ था और उसने गुजरात के भरुच से मुंबई तक हथियार और विस्फोटक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को बम धमाकों की साजिश और हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया। विशेष टाडा अदालत ने उसे 25 साल की कैद की सजा सुनाई थी। सलेम लंबे समय से इसी सजा की अवधि को आधार बनाकर अपनी रिहाई की मांग करता रहा है।
अबू सलेम की दलील रही है कि भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत उसे 25 साल से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर उसने समय से पहले रिहाई की मांग की थी। हालांकि, उसकी यह दलील पहले भी अदालतों में स्वीकार नहीं की गई है।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अबू सलेम की ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सजा में मिलने वाली छूट की गणना रिहाई की निर्धारित तारीख से ठीक पहले की जानी है। ऐसे में अभी से यह मान लेना सही नहीं होगा कि सलेम की सजा पूरी हो चुकी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से साफ है कि फिलहाल अबू सलेम को जेल से जल्द रिहाई नहीं मिलने वाली है। इस फैसले के साथ ही 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सजा काट रहे सलेम की समय से पहले जेल से बाहर आने की कोशिशों को एक और बड़ा झटका लगा है।
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