
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को एक बड़े घटनाक्रम में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब पेटीएम भविष्य में किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा। इसको लेकर आरबीआई ने बयान जारी किया है। बयान में आरबीआई ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 22(4) के तहत जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से रद्द कर दिया गया है।
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बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह बताते हुए आरबीआई ने कहा कि पेटीएम बैंकिंग नियमों का बार-बार उल्लंघन कर रहा था, जिससे बैंक और उसमें पैसा रखने वाले लोगों को नुकसान हो सकता था। आरबीआई के अनुसार, बैंक का प्रबंधन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जो न सिर्फ ग्राहकों बल्कि आम जनता के हित में भी ठीक नहीं था। आरबीआई ने कहा कि मौजूदा ढांचे के तहत पेटीएम बैंक को काम जारी रखने की अनुमति देने से न तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा और न ही सार्वजनिक हित, जिसके कारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि ''बैंक के मामले इस तरह से संचालित किए जा रहे थे, जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक थे।'' आरबीआई ने कहा, ''बैंक के प्रबंधन का सामान्य चरित्र जमाकर्ताओं के हित के साथ ही सार्वजनिक हित के लिए भी प्रतिकूल है।'' इसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के संचालन से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के संचालन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। आरबीआई ने ये भी कहा कि वो बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में एक आवेदन भी देगा। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास बैंक के बंद होने पर अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है।
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इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 11 मार्च, 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए डिपॉजिट जमा करने से रोक दिया था। इसका कारण आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं करना बताया गया था, जिसमें ग्राहकों की सुरक्षा, धन का उपयोग और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नियम शामिल थे।
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