हालात

अडानी मामले में मोदी सरकार को 'सुप्रीम' झटका! बंद लिफाफे में विशेषज्ञों के नाम लेने से कोर्ट का इनकार, जानें क्या कहा?

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि वे केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे (एससी) पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

अडानी ग्रुप-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सेबी के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम और उसके अधिकार पर जजों को सुझाव सौंपे। सॉलिसीटर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन बाजार पर इसका असर न पड़े।किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट फैसला ले सकता है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि वे केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे (एससी) पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार किया।

Published: undefined

इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि शेयर बाजार के लिए नियामकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट पैनल गठित करने प्रस्ताव को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के मुताबिक व्यापक हित को देखते हुए वह सीलबंद लिफाफे में पैनल के लिए विशेषज्ञों के नाम और उसके कार्यक्षेत्र की जानकारी देना चाहती है। सरकार की ओर से कोर्ट में आशंका जताई गई कि पैनल पर किसी भी ‘अनजाने’ मैसेज का कैश फ्लो पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है।

Published: undefined

आखिर क्या है मामला?

दरअसल, अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार अस्थिरता के माहौल से गुजर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार के निवेशकों को कई लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। ये 4 याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और मुकेश कुमार हैं।

मुख्यतौर पर विशाल तिवारी और एमएल शर्मा की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और सरकार से कई सवाल पूछे। इसके साथ ही एक एक्सपर्ट पैनल के लिए सुझाव भी दिया था। बता दें कि केंद्र सरकार और सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined