इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में मजह 10 दिन बचे हैं, आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 31 अगस्त तक 4.18 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है। इनमें से 3.98 करोड़ रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं और 2.74 करोड़ को प्रोसेस कर दिया गया है।
अक्सर लोग मानते हैं कि आईटीआर दाखिल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपकी आय केवल वेतन या पेंशन जैसी सामान्य आय है और आपके लेनदेन ज्यादा जटिल नहीं हैं, तो आप खुद भी आसानी से आईटीआर भर सकते हैं।
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अगर आपके पास नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 है, तो आप आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) भरकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह फॉर्म वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सामान्य आय वालों के लिए बनाया गया है। वहीं, अगर आपकी आय व्यवसाय, पेशे, पूंजीगत लाभ, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कई तरह की छूट/कटौतियों से जुड़ी है, तो आपको ITR-2, ITR-3, ITR-4 या अन्य फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।
ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर रहता है, क्योंकि गलती होने पर रिटर्न अस्वीकार हो सकता है और देर से फाइल करने पर जुर्माना भी लग सकता है।
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आईटीआर-1 (सहज): वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए
आईटीआर-2: वेतन, संपत्ति या पूंजीगत लाभ से आय वाले व्यक्तियों के लिए
आईटीआर-3: व्यवसाय या पेशेवर आय वालों के लिए
आईटीआर-4 (सुगम): छोटे व्यवसाय और पेशेवरों के लिए
आईटीआर-5, 6, 7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए
विशेषज्ञों के मुताबिक, आपकी आय और निवेश जितने सरल होंगे, आईटीआर भरना भी उतना ही आसान होगा।
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इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पैन और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
ई-फाइल का विकल्प चुनें। फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें।
Assessment Year 2025-26 चुनें।
फॉर्म की सूची में से ITR-1 (Sahaj) चुनें।
अब Pre-filled Data पर क्लिक करें। यहां आपका पैन, वेतन, TDS और बैंक डिटेल्स पहले से दिखाई देंगे।
इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करें और जरूरत होने पर बदलाव करें।
फॉर्म-16 के आधार पर बाकी जानकारी भरें।
सारी जानकारी पूरी करने के बाद रिटर्न सबमिट करें और e-Verify करें।
वेरिफिकेशन आप आधार OTP या नेटबैंकिंग से तुरंत कर सकते हैं।
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