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उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा UCC, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान

एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

फोटो: Pushkar Singh Dhami Facebook
फोटो: Pushkar Singh Dhami Facebook 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी और इसके साथ ही यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा।

यहां शनिवार शाम जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, "यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।"

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उन्होंने कहा कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे।

धामी ने कहा, "यूसीसी प्रधानमंत्रीजी (नरेन्द्र मोदी) द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।"

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उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक है। मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गयी थी।

उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग डेढ़ साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी।

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