राजनीति

पाकिस्तान वाले बयान के लिए कपिल मिश्रा पर होगी कार्रवाई ! चुनाव आयोग का नोटिस

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से  BJP के उम्मीदवार कपिल मिश्रा द्वारा CAA और NRC को लेकर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए ‘मिनी पाकिस्तान’ शब्द का इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार कपिल मिश्रा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए ‘मिनी पाकिस्तान’ शब्द का इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने शुक्रवार को उन्हें भेजे गए इस नोटिस में जवाब देने को कहा है।

Published: 24 Jan 2020, 3:30 PM IST

मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव अधिकारी बनवारी लाल ने गुरुवार को मिश्रा को लिखे अपने खत में कहा, “यह देखा गया है कि शाहीन बाग पर आपके बयान को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर कई समाचार हैं, जैसे कि ‘दिल्ली में छोटे-छोटे शाहीन बाग बन गए हैं’, ‘शाहीन बाग में पाक की एंट्री’ और ‘आठ फरवरी को दिल्ली में भारत बनाम पाकिस्तान’। आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा।”

Published: 24 Jan 2020, 3:30 PM IST

इसमें आगे लिखा गया, “आदर्श आचार संहिता के खंड (1) के तहत निर्धारित है कि कोई पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो आपस में घृणा को बढ़ा सकता है या विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के बीच तनाव का कारण बनता है।”

Published: 24 Jan 2020, 3:30 PM IST

इस नोटिस में आगे लिखा गया, “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए) के तहत भ्रष्ट आचरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति पर उस उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने या किसी उम्मीदवार के चुनाव को पूर्वाग्रह से प्रभावित करने के लिए जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास।”

Published: 24 Jan 2020, 3:30 PM IST

चुनाव अधिकारी ने कहा, “इसलिए आपके कृत्य को आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन माना जाता है और कानून के प्रावधानों के तहत यह दंडनीय है।”

बनवारी लाल ने आखिर में यह भी कहा कि अगर वह जवाब देने में विफल रहते हैं या उनके जवाब को असंतोषजनक माना जाता है, तो मिश्रा के खिलाफ आगे बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की जाएगी।

Published: 24 Jan 2020, 3:30 PM IST

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Published: 24 Jan 2020, 3:30 PM IST