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नवजीवन बुलेटिन: LoC पर पाकिस्तानी गोलीबारी में BSF का जवान शहीद और गुजरात सरकार को 'सुप्रीम' फटकार

पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाक की ओर से गोली बारी में बीएसएफ का एक अधिकारी शहीद हो गया है और गुजरात के राजकोट शहर के कोविड अस्पताल में आग लगने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। 32 किसान संगठनों की सरकार के साथ बैठक हो रही है। कुल तीन लोगों के ग्रुप में करीब 35 लोग बातचीत के पहुंचे हैं। गौरतलब है कि सरकार की ओर से किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बातचीत हो रही है। इन सबके बीच गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए हैं। यहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे हैं। इन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है और बिना शर्त के हो रहा है। क्योंकि पहले तो सरकार बातचीत के लिए शर्त लगा रही थी। पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह का कहना है कि अपनी मांगें मनवाए बिना हम नहीं मानेंगे।

पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लघंन कर रहा है। आज एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास (एलओसी) अग्रिम चौकियों पर भारी गोलीबारी की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक अधिकारी शहीद हो गया। आपको बता दें, पिछले पांच दिनों के अंदर पाकिस्तानी फायरिंग से जवान के शहीद होने की ये दूसरी घटना है। अधिकारियों ने बताया कि मेंढर सेक्टर के तारकुंडी इलाके में सीमा पार से ‘‘बिना किसी उकसावे’’ के गोलीबारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले 27 नवंबर को राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में दो सैनिक शहीद हो गए थे।

गुजरात के राजकोट शहर के कोविड अस्पताल में आग लगने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। SC ने कहा कि सरकार, राजकोट आग त्रासदी के बारे में तथ्यों को दबाने के प्रयास कर रही है। गुजरात के जवाब से नाखुश कोर्ट ने कहा कि राज्य को तथ्यों को दबाना नहीं चाहिए। सही तथ्यों के साथ एक नया हलफनामा दायर करने का निर्देश देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अनुसार सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका रुख वायरिंग के बारे में आपके अपने मुख्य विद्युत अभियंता की रिपोर्ट के विपरीत है। आप सिर्फ आयोग नियुक्त करके खुश हैं। इस मामले में गुजरात सरकार बेहतर हलफनामा दाखिल करें। इसके साथ ही SC ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अनुरोध किया कि वे इस मामले को देखें और उचित रिपोर्टदाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

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