'काला हिरण' विवाद: दिल्ली HC ने 4 हफ्ते में सलमान खान से मांगा जवाब, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म ‘काला हिरण’ से जुड़े विवाद में अभिनेता सलमान खान को निर्माता की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता की ओर से दायर याचिका पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। फिल्म निर्माता ने अदालत से मांग की है कि सलमान खान की ओर से फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दिया जाए।

निर्माता का तर्क है कि सलमान की ओर से दायर मुकदमे में दिल्ली की अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट की ओर से चार हफ्ते का समय दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

क्या है पूरा विवाद

दरअसल, पूरा विवाद फिल्म का पोस्टर और टीजर सामने आने के बाद शुरू हुआ। सलमान की तरफ से आरोप लगाया गया कि फिल्म में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है, जो काफी हद तक उनसे मिलता-जुलता है। उस किरदार के हाथ में सलमान खान जैसा मशहूर ब्रेसलेट भी नजर आया। सलमान का कहना है कि यह सब उनकी पहचान से जोड़कर दिखाया जा रहा है और उनकी अनुमति के बिना फिल्म में उनकी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किया गया है।

फिल्म के टीजर में 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़े संदर्भ भी दिखाए गए हैं। यह वही मामला है, जिससे सलमान खान का नाम लंबे समय से जुड़ा रहा है। सलमान की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि फिल्म में उनके जीवन से जुड़े विवाद को कहानी का हिस्सा बनाया गया है और इसका इस्तेमाल फिल्म के प्रचार के लिए भी किया जा रहा है।

उनका कहना है कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है और उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है।

डायरेक्टर भरत एस. श्रीनेत ने क्या कहा?

वहीं, फिल्म के डायरेक्टर भरत एस. श्रीनेत का कहना है कि यह फिल्म सलमान खान पर नहीं है। फिल्म का किरदार काल्पनिक है और उसका नाम 'अयान खान' रखा गया है। डायरेक्टर ने ब्रेसलेट को लेकर भी कहा था कि ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ सलमान खान ही नहीं पहनते। वहीं अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए किसी तरह का प्रोस्थेटिक मेकअप नहीं किया गया है।

27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की आपत्ति पर फिल्म के टीजर और उससे जुड़ी कुछ प्रचार सामग्री के ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दिया था।

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