200 करोड़ की ठगी मामले में जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर टला फैसला, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस आरोपी बताया गया है। इसके अलावा, सुकेश और जैकलीन को मिलाने वाली पिंकी ईरानी से भी ईओडब्ल्यू ने तीन दिन पुलिस कस्टडी में पूछताछ की थी। नोरा फतेही से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीस की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी। 30 नवंबर को, दिल्ली पुलिस ने मुंबई के चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया था, जिसने उन्हें फर्नाडीस से मिलवाया था।

एएनआई रिपोर्ट के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडिस 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे के करीब कोर्ट पहुंची। जिसके बाद कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस पर लगे आरोपों पर सुनवाई की तारीफ अब 20 दिसंबर तक टाल दी गई है। इससे पहले जैकलीन फर्नांडिस की 10 नवंबर को अंतरिम बेल खत्म हो चुकी है। तब पटियाला हाउस कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्‍हें जमानत दे दी है। हालांकि, बिना कोर्ट की इजाजत के जैकलीन फर्नांडिस देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका पर भी पुलिस को नोटिस जारी किया।

एकल न्यायाधीश की पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 2 फरवरी, 2023 को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए पुलिस से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। ईओडब्ल्यू ने पिछले साल चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर, पॉलोज और अन्य सहित 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।


चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। उसने अपने आप को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर उनकी पत्नियों अदिति सिंह और जपना सिंह से कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी, ये कहते हुए कि उनके पतियों की वो जमानत करा देगा।

ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य लोगों ने ठगी से कमाए गए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए शेल कंपनियां बनाकर हवाला रूट का इस्तेमाल किया।

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