विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट में एसआईटी ने कहा- सहयोग नहीं कर रहे बीजेपी के बीएल संतोष

एसआईटी ने अदालत को बताया कि संतोष को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था लेकिन वह उनके सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट को बताया गया कि बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

बीजेपी महासचिव बी.एल. संतोष और दो अन्य विधायकों को समन के बावजूद तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश नहीं होने पर एसआईटी ने मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एसआईटी ने अदालत को बताया कि संतोष को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था लेकिन वह उनके सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट को बताया गया कि बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चूंकि उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ मामले की जांच की निगरानी कर रही है, इसलिए एसआईटी ने अदालत को जांच की प्रगति से अवगत कराया।

केरल की भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली और जग्गू स्वामी भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए, जिसने कथित तौर पर उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने करीमनगर के एक वकील भुसारापु श्रीनिवास के साथ तीनों को पिछले हफ्ते नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए 21 नवंबर को हैदराबाद में पेश होने को कहा था।

हालांकि केवल श्रीनिवास, जो तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के रिश्तेदार बताए जाते हैं, जांच दल के सामने पेश हुए। श्रीनिवास लगातार दूसरे दिन मंगलवार को एसआईटी अधिकारियों के सामने पेश हुए। करीब सात घंटे तक उनसे पूछताछ की गई।

सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को खरीदने के कथित प्रयास के लिए गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक सिंहयाजी के लिए श्रीनिवास ने कथित तौर पर उड़ान खर्च को वित्त पोषित किया था। हालांकि, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सिंहयाजी के लिए उनके सम्मान के कारण हवाई जहाज का टिकट बुक किया था। उन्होंने बीजेपी या विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया।


तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संतोष को जारी नोटिस पर रोक लगाने के बीजेपी राज्य इकाई के अनुरोध को 19 नवंबर को ठुकरा दिया था। न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने यह स्पष्ट किया कि संतोष को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एसआईटी ने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ने कहा कि संतोष को अपनी गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए और उन्हें एसआईटी नोटिस में लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए कहा।

इसके अलावा उसी दिन उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई की जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त को संतोष को नोटिस देने में एसआईटी के साथ सहयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी को बिना किसी देरी के नोटिस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने एसआईटी को संतोष को ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित दिल्ली पुलिस अधिकारी को नोटिस देने की अनुमति दी।

संतोष का नाम पिछले महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन कथित बीजेपी एजेंटों के बीच हुई बातचीत में सामने आया था, जो टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। एसआईटी ने केरल के डॉक्टर जग्गू स्वामी और बीडीजेएस के अध्यक्ष वेल्लापल्ली को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इन चारों को पिछले महीने मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के साथ कथित संबंधों को लेकर पूछताछ के लिए तलब किया गया था।

जग्गू कोटिलिल उर्फ जग्गू स्वामी कोच्चि में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हैं, जबकि वेल्लापल्ली केरल में बीजेपी के सहयोगी बीडीजेएस के नेता हैं। वेल्लापल्ली का नाम, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, तीन आरोपियों की टीआरएस विधायकों के साथ हुई बातचीत में आया था। मुख्य आरोपी रामचंद्र भारती ने कथित तौर पर कबूल किया कि जग्गू स्वामी उस नकदी से जुड़ा था जिसे टीआरएस विधायकों को प्रलोभन के रूप में देने का वादा किया गया था।


भारती उर्फ सतीश शर्मा, सिम्हायाजी और नंदकुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वह कथित रूप से टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे। साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले को सीबीआई को सौंपने की भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन फैसला सुनाया कि एक एकल न्यायाधीश मामले की जांच की निगरानी करेगा। इसके अलावा एसआईटी को जांच की प्रगति पर 29 नवंबर को अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इस बीच, विशेष एसीबी अदालत ने तीनों आरोपियों को एक सप्ताह के लिए हिरासत में लेने की एसआईटी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी। एसआईटी, जिसने पहले आरोपियों से दो दिनों तक पूछताछ की थी, ने अदालत को बताया कि इस मामले में शामिल लोगों के बारे में उनसे अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए उन्हें एक और सप्ताह के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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