पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल, जानें किस मामले में सुनाई गई सजा?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है।
![फोटो: सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2024-01%2Fd8fdaa0a-4971-4b4f-b12b-2c94e4a07068%2FImran_Khan.jpg?rect=0%2C0%2C1050%2C591&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट ने कठोर सजा का एलान किया है। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने दंपत्ति पर 1.573 अरब रुपये का जुर्माना लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने 25 नवंबर 2023 को दोनों के खिलाफ व्यभिचार और धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया था। 71 वर्षीय खान और 49 वर्षीय बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला की अदालत में मामला चल रहा था जहां सजा सुनाई गई है।
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