दिल्ली HC का चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस, पूछा- चुनावी रैलियों में मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग?
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश दिया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। बता दें, याचिका विक्रम सिंह द्वारा दायर की थी, कोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को सुनिश्चित की थी। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता ने जल्दी सुनवाई की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश दिया जाए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। मुख्य याचिका में ऐसे प्रचारकों और उम्मीदवारों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।
सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को ‘विधानसभा चुनावों के दौरान शारीरिक दूरी और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता पैदा करनी चाहिए।’ गुप्ता ने दलील दी कि जब मास्क का उपयोग अनिवार्य करने पर सभी अधिकारी एकमत हैं तो यह तर्क से परे है कि इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलुवालिया ने नोटिस स्वीकार किया।
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