समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट पहुंचे, मुंबई पुलिस ने कहा- गिरफ्तार करने से पहले देने 72 घंटे का नोटिस

मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी की आशंका है। इसी सिलसिले में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले दे देंगे नोटिस

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो यह जांच सीबीआई को सौंपी जाए। दरअसल मुंबई पुलिस ने बताया है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ अलग-अलग थानों में चार शिकायतें मिली हैं। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने जांच भी शुरु कर दी है। इसी के बाद समीर वानखेड़े को लगा कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है।

समीर वानखेड़े ने अपनी अर्जी में कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की है। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान के गवाह प्रभाकर शैल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। प्रभाकर शैल ने कहा था किशाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी। इस सौदेबाजी में कथित तौर पर एनसीबी के कुछ अफसर और के पी गोसावी शामिल था। प्रभाकर सैल, किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था। वानखेड़े को फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में कहा है कि गिरफ्तारी से पहले समीर वानखेड़े को 72 घंटे का नोटिस देंगे।

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन अगर केस दर्ज होता है तो उन्हें गिरफ्तारी से तीन दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

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