मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और एनजीओ के 6 सदस्यों की संपत्ति सीज करने का आदेश 

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के 6 अन्य सदस्यों की प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के 6 अन्य सदस्यों की संपत्ति अटैच होगी। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। खबरों के माने तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला प्रशासन को फटकार लगाये जाने के बाद जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि सेवा संकल्प समिति ही बालिका गृह को चलाता था।

इस मामले की ब्रजेश ठाकुर की राजदार रही साइस्ता परवीन उर्फ मधु से सीबीआई ने रिमांड के दौरान पूछताछ की थी। खबरों के मुताबिक, मधु ने उन अधिकारियों के नामों का खुलासा किया हैं जो ब्रजेश ठाकुर को बचाने में मदद कर रहे थे। इस खुलासे के बाद सीबीआई ऐसे अधिकारियों की जांच के रडार पर ले सकता है।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 16 आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण के मामलों की जांच बुधवार को सीबीआई को सौंप दी।

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दूसरी ओर इस मामले में कथित तौर पर संलिप्तता और आर्म्स एक्ट में आरोपी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है। 17 नवंबर को कोर्ट ने वर्मा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। उसके बाद मंजू वर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर किया। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके करीबी सहयोगियों को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका गृह में बच्चियों के साथ रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था। मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी।

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Published: 30 Nov 2018, 11:37 AM