नैनीताल पंचायत चुनाव: कड़ी सुरक्षा में हुई मतगणना, हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई, आदेश के बाद नतीजा घोषित होगा
कांग्रेस द्वारा अपने पांच जिला पंचायत सदस्यों को वोट डालने से रोकने के लिए उनका अपहरण किए जाने का आरोप लगाने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनर्मतदान की मांग खारिज करते हुए मतों की गिनती कराए जाने का निर्णय लिया।

उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर नैनीताल में अपने पांच जिला पंचायत सदस्यों को वोट डालने से रोकने के लिए उनका अपहरण करने का आरोप लगाने और मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का रूख करने के एक दिन बाद शुक्रवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा में मतगणना हुई। नतीजे हाईकोर्ट के आदेश के बाद घोषित किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार 18 अगस्त की तारीख तय की है।
कांग्रेस द्वारा अपने पांच जिला पंचायत सदस्यों को वोट डालने से रोकने के लिए उनका अपहरण किए जाने का आरोप लगाने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतों की गिनती कराए जाने का निर्णय लिया। निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव के नियमों के मुताबिक ‘बूथ कैप्चरिंग’, तकनीकी खराबी या सीलबंद मतपेटियों को नुकसान पहुंचने के मामलों को छोड़कर पुनर्मतदान का कोई प्रावधान नहीं है और इनमें से यहां कुछ लागू नहीं होता।
हालांकि, नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया था कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगाए गए अपने पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोपों के बाद वह राज्य निर्वाचन आयोग से इन पदों पर पुनर्मतदान का आदेश देने का अनुरोध करेंगी।
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वहीं, मतगणना पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने परिणामों को एक लिफाफे में सील कर दिया। यह सीलबंद लिफाफा उच्च न्यायालय के समक्ष 18 अगस्त को प्रस्तुत किया जाएगा।इस संबंध में अदालत का आदेश आने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। न्यायालय ने नैनीताल की जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मामले की जांच करने और सोमवार को उसके सामने पेश होने के आदेश दिए थे।
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