जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में हुई हिंसा पर अब बॉलीवुड के अभिनेता वरुण धवन ने भी कहा है कि वह भी इस मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। डीएनए इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी आगामी फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' का मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे अभिनेता वरुण ने कहा, "मेरे ख्याल से हम इस तरह के मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं रह सकते। आपको ऐसे हमलों की निंदा करनी होगी।"
अभिनेता ने आगे कहा, "यह खतरनाक और दुखद है कि चेहरे पर मास्क पहने लोग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करते हैं और यह सब होता है।"
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वहीं दीपिका के जेएनयू जाने के बाद ट्विटर पर मिल रही प्रतिक्रिया के बारे में पूछने पर अभिनेता ने कहा, "इस मुद्दे पर ट्विटर पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उस पर मैं ध्यान देने नहीं जा रहा हूं।"
इसके अलावा वरुण को इस बात पर भरोसा है कि देश का कानून दोषियों को जल्द ढूंढ निकालेगा।
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मध्य प्रदेश सरकार ने एसिड पीड़िता पर बनी फिल्म 'छपाक' को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि दीपिका पादुकोण अभिनीत ऐसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म 'छपाक' जो 10 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, उसको मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं।
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उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म समाज में ऐसिड पीड़ित महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ उस पीड़ा के साथ आत्मविश्वास, संघर्ष, उम्मीद, और जीने के जज्बे की कहानी पर आधारित है और ऐसे मामलों में समाज की सोच में बदलाव लाने के संदेश पर आधारित है।
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दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को 'छपाक' के निर्माताओं को फिल्म बनाने में वकील अपर्णा भट्ट द्वारा दिए गए योगदान के मद्देनजर फिल्म में श्रेय देने का आदेश दिया है। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डॉ. पंकज शर्मा ने फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और फिल्म के निर्माताओं को क्रेडिट रोल में वकील का नाम देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा, "यह आवश्यक है कि वास्तविक फुटेज और चित्र प्रदान करके वकील के योगदान को स्वीकार किया जाए।"
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इसके अलावा कोर्ट ने निर्माताओं से फिल्म की स्क्रीनिंग में यह पंक्ति भी जोड़ने के लिए कहा कि 'अपर्णा भट्ट महिलाओं के प्रति यौन और शारीरिक उत्पीड़न के मामलों से लड़ती रहती हैं।'
न्यायाधीश ने कहा, "स्क्रीन पर कही जाने वाली यह पंक्ति एक राइडर 'कोर्ट के आदेशानुसार' के साथ चलाई जा सकती है।"
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
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