सिनेमा

KRK को झटका! कोर्ट ने सलमान पर वीडियोज, कमेंट्स पोस्‍ट करने पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला?

KRK ने फिल्म राधे को लेकर नेगेटिव रिव्यू किया था, साथ ही सलमान खान पर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद एक्टर की लीगल टीम ने KRK पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सलमान खान की फिल्म राधे को लेकर नेगेटिव रिव्यू, व्यक्तिगत आरोप के बाद लीगल टीम द्वारा KRK पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब इस केस में सिविल कोर्ट ने सलमान खान को अंतरिम राहत दी है।

सुनवाई के दौरान जज सीवी मराठे ने सलमान को राहत देते हुए कहा कि, 'प्रतिष्ठा और सम्मान अच्छे व्यक्ति के लिए शारीरिक सुरक्षा और स्वतंत्रता से कम कीमती नहीं है' इसके साथ ही जज सीवी मराठे ने एक्टर और फिल्म क्रिटिक KRK को कोई भी बयान, वीडियो, पोस्ट या रीपोस्टिंग और पुनर्प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। कोर्ट का यह आदेश कमाल राशिद खान को सलमान खान के अलावा उनके परिवार, उनकी प्रोडक्शन कंपनी, उसके निदेशक और शेयरधारकों के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट, रीपोस्ट या पुन:प्रकाशित करने से भी रोकता है।

मामले की सुनवाई के दौरान सलमान के वकील प्रदीप गांधी ने कहा कि केआरके द्वारा किए गए सभी पोस्ट मानहानिकारक थे। हालांकि किसी फिल्म या कलाकारों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन "सलमान खान के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप निराधार हैं"। वहीं KRK के वकील मनोज गडकरी द्वारा कोर्ट में दलील देते हुए कहा "सलमान खान एक पब्लिक फिगर हैं इसके नाते उन्होने आलोचना के लिए भी खुला होना चाहिए और केआरके ने केवल 'राधे फिल्म' के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी।''

वहीं, सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने अपने अंतरिम आदेश में सलमान की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। जज ने कहा, 'एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। उनके नाम का समाज के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता है लेकिन संबंधित व्यक्ति के लिए अनमोल होगा। एक अच्छा नाम महान धन से बेहतर है...प्रतिष्ठा न केवल जीवन का नमक है बल्कि सबसे शुद्ध खजाना और जीवन का सबसे कीमती इत्र है।''

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined