
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए और मुंबई पुलिस को इस मामले में अब तक एकत्र किए गए सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंपने को कहा है। न्यायाधीश हृषिकेश रॉय ने कहा कि सीबीआई न सिर्फ पटना में दर्ज एफआईआर की जांच करेगी, बल्कि मामले से जुड़े सभी अन्य एफआईआर की जांच करने के लिए सक्षम होगी।
Published: 19 Aug 2020, 12:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिह राजपूत की मौत के संबंध में सिर्फ एक आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है, इसके अलावा उनके पास जांच की सीमित शक्तियां हैं, जबकि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला एक पूर्ण प्राथमिकी है, जिसे पहले ही सीबीआई को भेजा जा चुका है।
Published: 19 Aug 2020, 12:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि राजपूत की मौत के पीछे के रहस्य की जांच के लिए सीबीआई जांच के अलावा कोई रास्ता नहीं था और किसी भी अन्य राज्य की पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी।
Published: 19 Aug 2020, 12:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की जांच का आदेश कोर्ट द्वारा आदेशित है और महाराष्ट्र सरकार को इसका पालन करने के साथ ही इसमें सहायता करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सीबीआई ताजा मामला दर्ज करने के लिए भी स्वतंत्र है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
Published: 19 Aug 2020, 12:50 PM IST
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Published: 19 Aug 2020, 12:50 PM IST