मुर्शिदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के फरक्का में अक्टूबर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्युदंड तथा दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह सजा अपराध के 61वें दिन सुनाई गई तथा पुलिस ने 21 दिनों में जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत के फैसले की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर बलात्कारी को मृत्युदंड मिलना चाहिए।
Published: undefined
उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा है, और मैं इसे फिर से दोहराऊंगी : हर बलात्कारी को सबसे कठोर सजा यानी मृत्युदंड से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए।’’
Published: undefined
जंगीपुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले में दोषी ठहराते हुए दीनबंधु हलदर को मौत की सजा और सुभोजित हलदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने बृहस्पतिवार को दीनबंधु को बलात्कार और हत्या का दोषी जबकि सुभोजित को अपराध में उसकी सहायता करने का दोषी ठहराया था।
Published: undefined
शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) सुप्रतिम सरकार ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में 13 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन दीनबंधु लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि दीनबंधु ने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दीनबंधु ने शव के साथ फिर से बलात्कार किया, जिसे ‘नेक्रोफीलिया’ कहा जाता है।
Published: undefined
एडीजी ने बताया कि इस अपराध में सुभोजित ने उसकी मदद की।
फरक्का में हुए अपराध में यह सजा दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक दोषी को सुनाई गई मौत की सजा के बमुश्किल एक सप्ताह बाद आई है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined