बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के घर में उन पर चाकू से हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में आरोपी ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।
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शरीफुल इस्लाम शहजाद ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई थी और उन्होंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि चूंकि सारे सबूत पहले से ही पुलिस के पास हैं, इसलिए उनसे छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं है इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।
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सैफ अली खान पर यह हमला 16 जनवरी की सुबह हुआ था, जब आरोपी ने कथित तौर पर सैफ के बांद्रा स्थित घर में उनके सबसे छोटे बेटे जेह के कमरे से घुसकर हमला किया था। सैफ की जेह के कमरे से शोर सुनकर नींद टूटी, जहां उन्होंने आरोपी को घरेलू सहायक के साथ बहस करते हुए देखा। स्टाफ की रक्षा करने की कोशिश करते हुए सैफ ने हमलावर का सामना किया। सैफ ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया।
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हमले में अभिनेता को कई जगह चोट आई थी। अपनी चोटों के बावजूद सैफ अपने बेटे तैमूर को बचाने में कामयाब हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने सैफ के घाव से 2.5 इंच का चाकू निकाला था। अभिनेता को छह चाकू के घाव लगे थे, जिनमें से दो गंभीर थे, क्योंकि वे उनकी रीढ़ के पास लगे थे। मामले में पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था, जिसने सीसीटीवी फुटेज से शरीफुल इस्लाम शहजाद की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की थी।
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जांच से पता चला कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने अमीर व्यक्ति को लूटने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। यह भी बताया गया कि हमलावर सैफ अली खान की सेलिब्रिटी स्थिति से अनजान था और उसने केवल इसलिए घर को निशाना बनाया, क्योंकि यह एक आलीशान अपार्टमेंट कॉम्पलेक्स में स्थित था।
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