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कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान को झटका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने नहीं मानी ये मांग 

कुलभूषण जाधव केस में अंतररष्ट्रीय न्यायालय से पाकिस्तान को झटका लगा है। आईसीजे (अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत) ने मामले को स्थगित करने की पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

कुलभूषण जाधव केस में अंतररष्ट्रीय न्यायालय से पाकिस्तान को झटका लगा है। आईसीजे (अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत) ने मामले को स्थगित करने की पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी है। इससे पहले हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। आईसीजे में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने आरोप लगया कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी हैं और रॉ ने उन्हें बलूचिस्तान पर हमला करवाने के लिए भेजा था। अब इस मामले में बुधवार को भारत की तरफ से दूसरे दौर की जिरह में अपनी बात रखी जाएगी।

बता दें कि कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 4 दिनों की सुनवाई सोमवार से शुरू हुई थी। पहले दिन भारत का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में कुलभूषण जाधव द्वारा 13 बार गुजारिश के बावजूद काउंसलर एक्सेस नही दिया, जो कि वियना संधि का उल्लंघन है। इसके साथ ही साल्वे ने जाधव को निर्दोष बताया जिसे फंसाने के लिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है।

बता दें कि भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के मामले में पाकिस्तान स्थित मिलिटरी कोर्ट ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी।

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