अर्थतंत्र

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक महीने बढ़ी, लेकिन 31 अगस्त तक इंतजार में नुकसान ही नुकसान!

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक महीना बढ़ा दी गई है। अब आप 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले रिटर्न फाइल करने करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक महीना बढ़ा दी गई है। अब आप 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले रिटर्न फाइल करने करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इससे लोगों को 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

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अगर आप 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं करते आपको 5000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। आईटीआर फाइल करने में जितनी देरी करेंगे, जुर्माना उतना ज्यादा भरना पड़ेगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप आयकर रिटर्न जल्द से जल्द फाइल कर दें।

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रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख एक महीना बढ़ने से कई लोगों को राहत मिली है। कई लोगों को इनकम रिटर्न फाइल करने में दिक्कत की शिकायत कर रहे थे। इन लोगों के साथ-साथ कई संस्थाओं ने भी आखिरी तारीख बढ़ाने की अपील की थी। वैसे आप जितनी जल्दी रिटर्न फाइल करेंगे, उतनी जल्दी ही आयकर विभाग की ओर से क्लेम रिफंड प्रोसेस शुुरू कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं की है तो आज ही यह काम कर लें।

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