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रेल टिकट बुकिंग से LPG, UPI, PPF तक, आज से कई बड़े बदलाव लागू, आपकी जेब पड़ने वाला है असर, पढ़िए

एक अक्टूबर यानी आज से कई नियमों में हुए बदलाव लागू हो रहे हैं। LPG, UPI से रेल टिकट बुकिंग तक कई बदलाव किए गए हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इनमें आधार, पीपीएफ, टीडीएस, एसटीटी और एलपीजी सिलंडर के दाम में बढ़ोतरी समेत कई चीजें शामिल हैं।

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LPG सिलेंडर महंगा

तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और यह 1580 रुपये के बजाय 1595 रुपये का मिलेगा। वहीं कोलकाता में कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1700 रुपये हो गई है। मुंबई में 1531 रुपये का मिलने वाला 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब 1547 रुपये का, जबकि चेन्नई में यह 1738 रुपये से बढ़ाकर 1754 रुपये कर दिया गया है। इस बार भी 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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हवाई सफर

दूसरा बदलाव हवाई यात्रियों से जुड़ा है। बीते सितंबर महीने में हवाई ईंधन में हुई कटौती के बाद अब फेस्टिव सीजन में जेट ईंधन में जोरदार इजाफा हुआ है। 1 अक्टूबर 2025 से नए रेट देखें, तो दिल्ली में इसकी कीमत 90,713.52 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 93,766.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है

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ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग

रेल टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के मकसद से भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो सकता है। इसके तहत रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। IRCTC वेबसाइट या ऐप दोनों पर यह नियम लागू होगा। फिलहाल, यह नियम तत्काल बुकिंग पर लागू है। कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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आधार को लेकर नियमों में बदलाव

आम बजट-2024 में केंद्र सरकार की ओर से आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग नहीं हो सके। यह फैसला आज से लागू हो रहा है। इसके बाद अब आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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पीपीएफ में बदलाव

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यह दिशा निर्देश एक अक्टूबर, 2024 से लागू हो गए हैं। अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। वहीं, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगी। बाकी, अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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NPS और पेंशन स्कीम्स में बदलाव

नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम मंथली योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। NPS में Tier-1 और Tier-2 विकल्प मिलेंगे। Tier-1 में टैक्स लाभ मिलेगा जबकि Tier-2 लचीला विकल्प होगा लेकिन टैक्स छूट नहीं।

नया PRAN खोलने पर e-PRAN किट के लिए 18 रुपये देने होंगे। NPS Lite ग्राहकों के लिए भी फी स्ट्रक्चर बदला गया है। गैर-सरकारी निवेशकों को अब 100 फीसदी इक्विटी निवेश का विकल्प मिलेगा। एक PRAN नंबर से मल्टीपल CRA स्कीम्स चलाई जा सकेंगी।

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टीडीएस को लेकर नियम में बदलाव

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो आज से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

एसटीटी में बदलवा

आज से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू हो जाएगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था।

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टीडीएस को लेकर नियम में बदलाव

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो आज से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

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एसटीटी में बदलवा

आज से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू हो जाएगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था।

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