माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक करीब 375 वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
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जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है।
घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।
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जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
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ज्यादातर दवाओं और फॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी।
सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा।
सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया।
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जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर कर दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
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सेवाओं की बात करें तो, स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर जीएसटी को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
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बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स कर दर 12/18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं।
टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।
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22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर पांच और 18 फीसदी का कर लगेगा। विलासिता की वस्तुओं के लिए कर की दर 40 प्रतिशत होगी। वहीं तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर के साथ उपकर लगेगा।
अभी जीएसटी के चार 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं। इसके अलावा, लक्जरी सामान और अहितकर वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है।
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