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सुप्रीम कोर्ट की बैंक और मोबाइल कंपनियों को फटकार, कहा, धमकी देना बंद करो, बताओ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख

जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह भी कहा कि मोबाइल कंपनियां और बैंक उपभोक्ताओं को जो संदेश भेज रहे हैं, उनमें साफ-साफ यह बताएं कि लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की वैधता से संबंधित 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है।

कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश न देते हुए कहा कि नवंबर के आखिर में आधार से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान इसका फैसला होगा और केन्द्र ने पहले से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है।

जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह भी कहा कि टेलीकॉम कंपनियां और बैंक उपभोक्ताओं को जो संदेश भेज रहे हैं, उनमें साफ-साफ यह बताएं कि लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जबरन लिंक कराने की कोशिश अवैध और संविधान-विरोधी है। इसके जवाब में बेंच की राय थी कि याचिकाकर्ता इस सवाल को आधार संबंधित सारी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे बेंच के सामने रख सकते हैं।

30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि आधार संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नवंबर के आखिर में एक संविधान पीठ बनाई बैठेगी।

Published: 03 Nov 2017, 2:54 PM IST

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Published: 03 Nov 2017, 2:54 PM IST

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