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देवेंद्र फडणवीस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पंकजा मुंडे के मंत्रालय के 6300 करोड़ के ठेके रद्द 

कोर्ट ने महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी 6,300 करोड़ रुपए के पोषण आहार ठेके को रद्द कर दिया है। इसके तहत स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिए जाने थे। यह ठेका 2016 में जारी किया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी 6,300 करोड़ रुपए के पोषण आहार ठेके को रद्द कर दिया है। इसके तहत स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिए जाने थे। यह ठेका 2016 में जारी किया गया था। कोर्ट का कहना है कि इस ठेके में अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ठेका संबंधी जरूरी शर्तों का पालन नहीं किया गया और ठेका महिलाओं के स्वंय सहायता समूह को न देकर बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया।

कोर्ट के इस फैसले से चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को लगा है। पंकजा मुंडे पर पहले से ही खाद्य-सामग्री में घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरह के घोटाले के आरोपों को गलत बताते रहे हैं।

बता दें कि पंकजा मुंडे के मंत्रालय ने कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद 8 मार्च, 2016 को टेंडर जारी किया। यह टेंडर महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाना था। लेकिन ठेका बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया। इस ठेके की कुल अनुमानित लागत 6,300 करोड़ रुपये है।

एक महिला स्वंयसेवी सहायता समूह ने याचिका दायर कर ठेके में शामिल कुछ शर्तों को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया था। याचिकाकर्ता ने ठेके में वित्तीय कारोबार की शर्तों को कुछ कंपनियों को फायदे के लिए बनाया गया शर्त बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से टेंडर जारी करने के लिए कहा है और आदेश दिया है कि जब तक नया टेंडर जारी नहीं हो जाता तब तक बच्चों और महिलाओं के लिए वैकल्पिक तरीके से पोषण संबंधी आहार मुहैया कराया जाए।

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