राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि आजकल ‘जुमला’ शब्द कहना भी अपराध हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सच बोलने से घबराते हैं इसलिए मेरे खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि हम किसी एफआईआर से नहीं डरने वाले और सच बोलते रहेंगे।
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दरअसल तेजस्वी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में केस दर्ज किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ पहला केस महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत दर्ज की गई है। वहीं दूसरा केस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला पुलिस ने दर्ज की है। यह केस भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर दर्ज की गई है।
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तेजस्वी से जब इन मामलों के बारे में पुछ गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी एफआईआर से नहीं डरते। उन्होंने कहा, “एफआईआर से कौन डरता है? बताओ 'जुमला' बोलना भी अपराध हो गया है। क्यों केस किया गया है वो केस करने वाले जने। सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। हम किसी एफआईआर से हम नहीं डरते हैं और हम सच बोलते हैं, लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है।“
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बता दें कि, शाहजहांपुर जिला पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इस जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर दर्ज की गई है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि शिकायत के आधार पर शुक्रवार को सदर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया, ‘‘शिकायत में शिल्पी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तेजस्वी यादव की अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।’’
प्राथमिकी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी से आम जनता के साथ-साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी रोष फैल गया है और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
गुप्ता के अनुसार यह टिप्पणी आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से की गई थी, जिसमें लिखा गया था, ‘‘आज वोट चोर बिहार के गया में आएगा और बिहारियों के सामने झूठ पर झूठ बोलेगा।’’
तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) (अफवाह फैलाना) और 197(1)(ए) (तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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इसी बीच, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर तेजस्वी के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि गढ़चिरौली में दर्ज प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 356 (मानहानि), 352 (जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो), और 353 (सार्वजनिक रूप से शरारत फैलाने वाला बयान देना) के तहत दर्ज की गई है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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