देश

देश में आज से बदल गए ये नियम, बैंक, आधार, जीएसटी और क्रेडिट कार्ड धारकों पर पड़ेगा सीधा असर

1 नवंबर 2025 से देशभर में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। आधार कार्ड अपडेट, SBI क्रेडिट कार्ड चार्ज, जीएसटी स्लैब, बैंक नॉमिनेशन नियम और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में बड़े परिवर्तन हुए हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

नवंबर महीने की आज से शुरुआत हो गई है। महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जिदगी में कई जरूरी बदलाव आने वाले हैं। बैंकिंग नियम, टैक्स स्लैब, सरकारी दस्तावेज अपडेट- इन सभी पर बदले हुए नियमों का असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से कौन-कौन से नियमों में बदलाव हुए हैं।

Published: undefined

आधार अपडेट में राहत

UIDAI ने घोषणा की है कि बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा, अगले एक साल तक। वहीं, बड़ों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 शुल्क लगेगा। अगर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आई-स्कैन) अपडेट करनी हो, तो ₹125 चार्ज लगेगा।

साथ ही, अब आप नाम, जन्मतिथि या पता जैसे बुनियादी विवरण कोई दस्तावेज अपलोड किए बिना भी बदल सकते हैं।

Published: undefined

SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अतिरिक्त चार्ज

एसबीआई के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नया नियम आया है। अब शिक्षा-संबंधित भुगतान (स्कूल/कॉलेज फीस) अगर थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे CRED या MobiKwik द्वारा किए जाते हैं, तो उस पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

इसके अलावा, अगर आप डिजिटल वॉलेट जैसे Paytm या PhonePe में ₹1,000 से अधिक राशि SBI कार्ड से लोड करते हैं, तो उस पर भी 1 फीसदी शुल्क देना होगा।

Published: undefined

जीएसटी स्लैब में बदलाव

सरकार ने जीएसटी ढांचे में सुधार का फैसला किया है। अब पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल करते हुए केवल दो स्लैब बनाए जाएंगे। साथ ही, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40 फीसदी तक का जीएसटी लगाया जा सकेगा।

Published: undefined

बैंक खाते और लॉकर में नॉमिनी नियम

1 नवंबर से बैंक खातों, लॉकर या अन्य सेफ-कस्टडी के लिए अधिकतम चार नॉमिनी रखने की अनुमति है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने का प्रोसेस पहले से आसान और ऑनलाइन हो गया है। इस बदलाव से आपातकालीन स्थिति में परिवार को फंड तक पहुंच आसान होगी।

Published: undefined

केंद्रीय कर्मचारियों को UPS में बदलाव के लिए समय मिला

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर वे पहले से मौजूद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो अब उन्हें 30 नवंबर तक का समय मिला है। यह अतिरिक्त समय उन्हें योजना बनाने और विकल्पों पर सोचने का अवसर देगा।

Published: undefined