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UP: अब हफ्ते में पांच दिन खुलेंगी दुकानें, लेकिन इन 20 शहरों में जारी रहेगा लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू को और एक सप्ताह के लिए यानी 7 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि, राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार होने पर प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू को और एक सप्ताह के लिए यानी 7 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि, राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार होने पर प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 600 से अधिक सक्रिय मामलों वाले 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।

Published: 30 May 2021, 6:23 PM IST

ये जिले हैं- लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, सोनभद्र, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया।

Published: 30 May 2021, 6:23 PM IST

गाइडलाइंस के मुताबिक, बाकी 55 जिलों में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताहांत में बंद लागू रहेगा। निजी प्रतिष्ठानों को सीमित उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।

Published: 30 May 2021, 6:23 PM IST

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

1. प्रदेश में सप्ताह में 5 दिन दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी इजाजत। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

2. कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे।

3. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।

4. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां भी पहले की तरह खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड नियमों के पालन करने की अनिवार्यता होगी।

5. स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

6. रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

7. धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु के जाने की इजाजत होगी।

8. अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढककर खोलने की अनुमति होगी।

9. पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।

10. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के आधार पर चल सकेंगे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: 30 May 2021, 6:23 PM IST

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Published: 30 May 2021, 6:23 PM IST

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