दुनिया

एलन मस्क को ब्राजील ने दिया बड़ा झटका! अपने यहां X पर लगाया बैन, जानें क्या है वजह

अप्रैल के महीने से एलन मस्क और ब्राजील के बीच विवाद चल रहा था। इसी साल अप्रैल महीने में ब्राजील की कोर्ट ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। इन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क को ब्राजील ने बड़ा झटका दिया है। एक्स को ब्राजील ने बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि ब्राजील में X को अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में एक्स को ब्राजील ने बैन कर दिया। अब ब्राजील का कहना है कि जब तक एक्स अदालत के सभी आदेशों का पालन नहीं करता है और जुर्माना नहीं भरता है, तब तक उस पर बैन जारी रहेगा।

दरअसल अप्रैल के महीने से एलन मस्क और ब्राजील के बीच विवाद चल रहा था। इसी साल अप्रैल महीने में ब्राजील की कोर्ट ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। इन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा था।

Published: undefined

कोर्ट के आदेश पर एलन मस्क ने कहा था कि फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने यह भी कहा था कि ब्राजील के जजों को जनता ने नहीं चुना है और वह राजनीतिक दबाव में आकर इसे बर्बाद कर रहे हैं।

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एलन मस्क को चेतावनी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर एक्स ब्राजील में एक प्रतिनिधि को नामित करने के उसके आदेश का पालन नहीं करता है, तो देश में एक्स को बैन कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की थी। आदेश का पालन नहीं करने पर एक्स पर बैन लगा दिया गया।

Published: undefined

एक्स पर बैन लगाने के बाद अदलात ने यह भी कहा कि जो लोग या कंपनियां एक्स तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन का इस्तेमाल करेंगी उन पर 8900 डॉलर का डेली जुर्माना लगाया जाएगा।

सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म X ने ब्राजील में अपना संचालन बंद करने की घोषणा कई दिन पहले ही कर दी थी। एलन मस्क ने कुछ दिन पहले कहा था कि यह कदम उनके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। एक्स ने कहा था कि एक ब्राजीलियाई जज ने उसके एक कानूनी प्रतिनिधि को प्लेटफार्म से कुछ कंटेंट हटाने के कानूनी आदेशों का पालन नहीं करने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined