
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है, और कहा है कि अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी अधिकार का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी था।
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सुप्रीम कोर्ट का 6-3 के बहुमत से आया यह फैसला इमरजेंसी पावर्स क़ानून के तहत लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है, जिसमें बड़े पैमाने पर लगाए गए वे "रेसिप्रोकल" टैरिफ भी शामिल हैं जो ट्रंप ने लगभग हर दूसरे देश पर लगाए थे। ट्रंप ने अपने इसी एजेंडा के तहत भारत पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप को अपने आर्थिक एजेंडा के एक अहम मुद्दे पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यह ट्रंप के बड़े एजेंडा का पहला बड़ा हिस्सा है जो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आया है, जिसकी उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में तीन कंजर्वेटिव कानूनविदों की नियुक्ति के साथ आकार देने की शुरुआत की थी।
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आर्थिक एजेंडा के तहत ग्लोबल टैरिफ के मामले में मुखर रहे हैं और इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बताया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ फैसला आना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल कोर्ट के फैसले से ट्रंप प्रशासन के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है।
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