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दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लगा 56 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, सोमवार सुबह तक लागू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17335 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 9 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ राजधानी में अब संक्रमण दर साढ़े 17 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के 17335 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 9 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ राजधानी में अब संक्रमण दर साढ़े 17 फीसदी को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना की इस रफ्तार को रोकने के लिए आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आइए देखें कि क्या बंद रहेगा और हमेशा की तरह क्या कार्य करेगा।

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इस 56 घंटे के कर्फ्यू के दौरान लोग केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं जैसे कि दुकानें, मॉल और बाजार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। अधिकांश व्यवसाय और दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारी, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी, अधिकारी, न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, वैध कागजात प्रस्तुत करने पर मामले की सुनवाई से जुड़े वकीलों और प्रशासन के लोगों को छूट दी जाएगी।

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इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले गंभीर रोगियों डॉक्टर के पर्चे दिखाने पर एक परिचारक के साथ बाहर निकलकर अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की अनुमति होदी। हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/एलएसबीटी से आने वाले/जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

इनके अलावा वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वैध प्रवेश पत्र के उत्पादन पर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, स्विगी और जोमैटो जैसी खाद्य वितरण सेवाएं, वेडिंग कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के उत्पादन पर शादियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

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यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली में एक विवाह समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कार्यदिवसों के दौरान, डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो को उनकी पूरी बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी।

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