गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने शहर की सभी दुकानों को आज रात 12 बजे से 15 मई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसमें केवल दूध और दवा की दुकानों को ही छूट दी गई है। इस आदेश के तहत शहर में राशन, सब्जी और फल की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
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गुजरात में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से हालत काफी गंभीर हैं। प्रदेश में अब तक 6 हजार 245 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में सबसे भयंकर स्थिति अहमदाबाद की है, जहां केवल मंगलवार को 24 घंटे के भीतर 349 नए मामले सामने आए और 39 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में प्रशासन ने शहर में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन को और सख्त कर दिया है, जिसके तहत आज रात 12 बजे से शहर की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
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अहमदाबाद नगर निगम प्रशासक की ओर से बुधवार को जारी आदेश में आज रात से शहर में दूध और दवा दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने महामारी ऐक्ट के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसमें केवल दूध और दवा की दुकानों को छूट दी गई है। आज रात 12 बजे से लागू हो रहा यह आदेश 15 मई की शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।
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इस आदेश में फलों, सब्जियों और राशन की दुकानों को खोलने या वेंडर्स को सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी, जो कि आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आता है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों के सामने खाने-पीने की दिक्कत आ सकती है। बता दें कि अहमदाबाद राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जिसकी वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित कर दिया गया है।
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