
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद की बाहरी दीवार की रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है। संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और लाइट लगाने का काम एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया।
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इससे पहले सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वकील से स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर उसके क्या पूर्वाग्रह हैं। मस्जिद कमेटी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा था कि आज की तिथि तक एएसआई के हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और सजावटी लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहा है। नकवी ने बाहरी दीवार की कुछ रंगीन तस्वीरे भी पेश की थीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है। अब मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
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बता दें कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर हिंदू पक्ष ने विरोध किया। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई-पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है। लेकिन मस्जिद कमेटी ने बाहरी दीवार की कुछ रंगीन तस्वीरे भी पेश कीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है। इसके बाद आज कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने एएसआई को एक हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि है रंगाई-पुताई केवल मस्जिद के बाहरी हिस्सों में होगी।
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