दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में 2019 में बड़े होर्डिंग लगाकर जनता के धन का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह बात कही। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल के अलावा, अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ ‘‘बड़े आकार के’’ बैनर लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने कोर्ट से मामले की जांच के लिए समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय कर दी है।
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साल 2019 में शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कोर्ट में सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया था कि केजरीवाल, मटियाला से तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह (आप) और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ‘बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के धन का दुरुपयोग किया’। अदालत ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध होर्डिंग्स न केवल शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि यातायात के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इस मामले को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 के तहत अपराध माना गया है। अदालत ने यह भी कहा कि देश में अवैध होर्डिंग्स गिरने से लोगों की मौत होना कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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गौरतलब है कि साल 2019 में द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आप की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
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