
जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने अभी कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि यदि आगे चलकर स्वास्थ्य की स्थिति अधिक गंभीर होती है तो दोबारा अंतरिम जमानत की मांग की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतरिम जमानत देने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि याचिका रिकॉर्ड पर बनी रहेगी और जरूरत पड़ने पर बाद में इस पर दोबारा सुनवाई की जाएगी। यानी फिलहाल आसाराम को स्वास्थ्य के आधार पर कोई राहत नहीं मिली है।
राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिल चुकी है।
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला लेने से पहले एम्स से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर 24 घंटे निगरानी रखने की जरूरत है।
21 जुलाई की सुनवाई में अदालत ने राजस्थान सरकार से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि यदि रिपोर्ट में स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर पाई जाती है तो केवल इलाज के उद्देश्य से सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।
17 जुलाई की सुनवाई में आसाराम की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर यह बताने का निर्देश दिया था कि उनकी हालत वास्तव में कितनी गंभीर है।
उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था कि आसाराम की तबीयत फिलहाल ठीक है। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि करीब तीन महीने पहले आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे, जहां उन्होंने पैदल चलकर दर्शन किए थे। इसके बाद कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 21 जुलाई तक ताजा रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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