
5 जुलाई 2005 को हुए अयोध्या में हुए आतंकी हमले में प्रयागराज की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 14 साल बाद मंगलवार को कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया। कोर्ट ने डॉक्टर इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नफीस, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर ढाई लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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इस मामले की सुनवाई के लिए सुरक्षा कारणों से प्रयागराज की नैनी जेल में अस्थायी स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। नैनी जेल में सभी आरोपियों को रखा गया है। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र की कोर्ट हुई। दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी हो गई थी।
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बता दें कि 5 जुलाई 2005 को इस्लामिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादियों ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर की दीवार पर विस्फोटक भरी जीप से टक्कर मारी थी। जिसके बाद मुठभेड़ में वहां तैनात सुरक्षा बल ने सभी 5 आतंकियों को मार गिराया था। जबकि एक स्थानीय नागरिक आतंकियों द्वारा ग्रेनेड हमले में मारा गया था। इस हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ यह मुकदमा चल रहा है।
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