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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, बेटा अब्दुल्ला और पत्नी दोषी करार, तीनों को 7-7 साल की सजा

अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया  

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को भी दोषी माना है। तीनों को कर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे।

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आपको बता दें, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने बचाव पक्ष यानी आजम खान पक्ष को 16 अक्टूबर तक बहस का समय दिया था। फिर 18 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाए जाने के कहा था। हालांकि, 16 अक्टूबर को बचाव पक्ष ने रिवीजन के लिए कुछ समय और मांगा था, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

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अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है। उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था।

अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था।

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