समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इससे पहले आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें अदालती कस्टडी में ले लिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। जमानत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि, ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया।
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आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है। खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में गुरुवार को रामपुर कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोषी ठहराने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने दोपहर 3 बजे सजा सुनाने का ऐलान किया था।
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बता दें कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में आजम खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को रामपुर के मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था।
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