
भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेल हादसे के शिकार हुए लोगों को मिलने वाले मुआवजा में बढ़ोतरी हुई है। अब अगर कोई यात्री रेल हादसे में जान गंवाता है या घायल होता है तो उसे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुवाअजा मिलेगा।
इसके साथ ही जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी अधिक मुवाअजा मिलेगा। रेलवे के अनुसार, संशोधित अनुग्रह राशि 18 सितंबर की तारीख से लागू की जाएगी।
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ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब 50 हजार के बजाय 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 25 हजार के बजाय 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, साधारण चोट वाले यात्रियों को 5 हजार के बजाय 50,000 रुपये मिलेंगे। वहीं, रेलवे के अनुसार, किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
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