हालात

बिहार: पटना हाई कोर्ट ने परीक्षा विवाद पर BPSC, राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इन याचिकाओं के निष्कर्ष पर आधारित होगा। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की सीसीई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं हाल ही में पटना उच्च न्यायालय में दायर हुईं थीं।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

पटना उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से पिछले महीने आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी को निर्धारित करते हुए यह भी फैसला सुनाया कि 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम इन याचिकाओं के निष्कर्ष पर आधारित होंगे।

Published: undefined

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध की गई किसी भी अंतरिम राहत को देने के लिए इच्छुक नहीं हूं। प्रतिवादियों को 30 जनवरी या उससे पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस याचिका को 31 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाता है।”

Published: undefined

अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इन याचिकाओं के निष्कर्ष पर आधारित होगा। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की सीसीई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं हाल ही में पटना उच्च न्यायालय में दायर हुईं थीं।

Published: undefined

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा था।

पीटीआई के इनपुट के साथ

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined